कुरान शरीफ की आयतों को हटाने की वसीम रिजवी की याचिका सुप्रिम कोर्ट ने खारीज की

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नई दिल्ली : उत्तरप्रदेश के शिया वक्फ बॉर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सुप्रिम कोर्ट में पीआईएल कर कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने की माँग की थी जिसके लिए पूरे देश में काफी विरोध हुआ था। कुरान शरीफ को ले कर अैसी हलकी मानसिक्ता वाली याचिका को आज सुप्रिम कोर्ट ने खारिज कर दीया और याचिका करनेवालें पर 50,000 रुपये का दंड भी कीया। सुप्रिम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रकार की याचिका इक ओछी(हलकी) हरकत है।