ख्वाजा गरीबनवाज की दरगाह शरीफ

अहमदाबाद के सैयद इमरान कादरी ने अपने वकील रफीक लोखंडवाला के ज़रिए दायर की थी गुजरात हाईकोर्ट में पीटिशन

अहमदाबाद : टीवी 18 न्यूज़ के मेनेजिंग एडिटर और एंकर अमीश देवगन ने अपने लाइव टीवी शो में तारीख 15.6.2020 को हिंदुस्तान की इक एसी हस्ती जिन पर हिंदु, शीख ओर ईसाई भी अतूट आस्था रखते है वह हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती गरीबनवाज़ की शान में गुस्ताखाना जुमले कहे थे जिसके ख़िलाफ़ अहमदाबाद में रहनेवालें सैयद इमरान कादरी ने गायकवाड हवेली पुलीस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी ।

गायकवाड हवेली पुलीस ने जब उनकी शिकायत पर एफ आई आर (FIR) दर्ज नहीं की तब शिकायतकर्ता इमरान कादरी ने अपने वकील रफीक लोखंडवाला के जरिए गुजरात हाईकोर्ट में पुलीस के इस रवैये के ख़िलाफ़ रिट पीटिशन फ़ाइल की थी और अदालत से ये गुहार लगाईं थी की अमीश देवगन के खिलाफ उनकी शिकायत पर एफ आई आर (FIR) दर्ज की जाए और अमीश देवगन के खिलाफ पुलीस इन्वेस्टीगेशन किया जाए।

आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता इमरान कादरी की अमीश देवगन के ख़िलाफ़ दी गई शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की उसकी जांच की जाए और गुजरात हाईकोर्ट को इसका रिपोर्ट किया जाए।

हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को मुकर्रर की है।