जूहापुरा में मेक्रोन के पोस्टर रोड पर चिपकाने के मामले में कॉर्पोरेटर हाजीभाई समेत 6 लोगों पर केस दर्ज

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अहमदाबाद, गुजरात : फ्रान्स में कुछ दीनों पहलें इक शिक्षक ने अपने स्टुडन्ट्स को क्लास में पैगम्बरसाहब के कार्टुन दीखाये थे जिसके बाद इक मुस्लीम युवक ने उसका गला काट कर हत्या कर दी थी जिसे फौरन पुलीस ने मार गिराया था। इस घटना के बाद फ्रान्स के प्रमुख मेक्रोन ने युवक के मुस्लीम होने की वजह से इस्लाम पर टीप्पणी की थी जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गये और फ्रान्स की प्रॉडक्ट्स का बहिष्कार शुरु कर दीया था। दुनिया में मुस्लीमों द्वारा विरोध के बाद मेक्रोन ने अपने इस्लाम संबंधी बयान पर माफी माँग ली है।

भारत में भी मुसलमानों ने मेक्रोन के खिलाफ गुस्सा जाहिर कीया और अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में रोयल अकबर टावर के पास 1 नवम्बर को फ्रान्स के प्रमुख मेक्रोन के पोस्टरवालें 100 से 150 जितने स्टीकर्स रोड पर चिपकाये गये थे जिन स्टीकर्स में मेक्रोन के मुँह पर जूता बनाया गया था। इस मामले के तहत वेजलपुर पुलीस ने कॉंग्रेस के कॉर्पोरेटर अशरारबेग मिरजा, युनुस कादरी, नजमा कुरेशी, मो.युनुस शेख, मुस्तकीम मास्टर, मो.सलीम शेख, अब्दुल हमीद शेख और उनके साथ शामिल अन्य दस-पंदरह लोगों पर और जहाँ पोस्टर प्रिन्ट हुए है उसके मालिक पर केस दर्ज कीया है।

वेजलपुर पुलीस के सब इन्सपेक्टर बी.डी.भट्ट ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि आरोपीयों ने मुस्लीम धर्म के लोगों की धार्मिक भावना आहत हों और लोगों में अराजकता फैले एसा कार्य किया है और रोड पर स्टीकर चिपका कर पब्लीक प्रॉपर्टी को नुकशान पहुँचाया है। हालिया दौर में चल रही कोविड 19 की बीमारी फैल सकती है यह जानने के बावजूद खुले रोड पर मास्क पहने बगैर, भीड बनकर, सोशल डिस्टन्स ना रखकर, मेक्रोन के पोस्टर की कीतनी कोपी बनाई गई है उसके बारे में भी जरुरी जानकारी दीए बगैर जो गुन्हा कीया है उसके लीए इन तमाम लोगों पर IPC धारा 188, 269, 270, 120(B) एवम डेमेज टु पब्लीक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3, 4 और ध डीजास्टर मेनेजमेन्ट धारा 54 एवम ध प्रेस एन्ड रजीस्ट्रेशन ओफ बुक एक्ट 1867 की धारा 3 के मुताबीक कानुनी जाँच करने के लिए FIR दर्ज की गई है।