UP सरकार ने बनाया विशेष पुलीस बल जो मेजिस्ट्रेट के आदेश या वॉरंट के बगैर कीसीको भी कर सकेगा गिरफतार

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लखनौ, उत्तरप्रदेश : उत्तरप्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जानेवालें उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020(UPSSF) को लागू किया है। UP के गृह और सुचना ACS अविनाश अवस्थी ने सुचना देते हुए बताया है कि “इस बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारण्ट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वारण्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति भी इस फोर्स के पास होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।”

उत्तरप्रदेश सरकार के इस बल के गठन के आदेश के बाद से इसका विरोध भी शुरु हो गया है युपी के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा ने लिखा कि “आजादी के बाद जब संविधान लिखा गया तो लक्ष्य था कि कानून हर नागरिक के लिए बराबर हो, कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर गरीब को प्रताड़ित न कर सके। ‘बिना वारंट गिरफ़्तारी’ का प्रावधान संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ है। ये प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा देगा. पुनर्विचार जरूरी।”