SOG आप पर कर सकती है कार्रवाई अगर थानेंको सूचित किये बगैर दुसरे राज्यों के लोगोंको घर किराये पे दीया तो; पढें

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मानेकचौकमें रेन्ट एग्रीमेन्टके बगैर पश्चिम बंगालके लोगों को मकान देने पर अनिलकुमार बाग ओर पूर्नीमाबहन अंगेवर पर मामला दर्ज किया गया

अहमदाबाद, गुजरात : गुजरात में ओर खास कर अहमदाबाद शहर में होनेवाले कई अपराधों में दुसरे राज्यों के लोगों के शामिल होने के कई मामले सामने आने के बाद से ही पुलीस कई सालों से सतर्क हो गई है और पुलीस आयुक्तों द्नारा थोडे-थोडे समय के अंतराल में प्रेस विज्ञप्ति दे कर लोगों को माहितगार भी किया जाता है कि अपने मकान-दुकान को किसी भी बाहरी राज्य के लोगों को किराये पे देने से पहलें अपने इलाके के थाने को जरूर सुचित करे।

अहमदाबाद SOG को पुलीस आयुक्त श्री जी.एस.मलिक एवम DCP श्री जयराजसिंह वाला की तरफ से पुलीस को जानकारी दीये बगैर मकान-दुकान किराये पे देनेवालों की चेकिंग करने के दिये गये आदेश के बाद से टीमें इस कार्य में लगी हुई है। SOG के ACP श्री बी.सी.सोलंकी के मार्गदर्शन में PI श्री जे.वी.राठोड की अगुवाई में PSI एम.बी.चावडा की टीम के ASI अनोपसिंघ ओर हेड कोन्सटेबल दशरथसिंघ खाडिया थाने के मानेकचौक इलाके में चेकिंग कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि घोडासर में रहनेवालें अनिलकुमार बाग एवम सांकडी शेरी में रहनेवाली पूर्नीमाबहन अंगेवर ने देवजी सरय्या की पोल स्थित अपने मकानों को पश्चिम बंगाल के लोगों को बगैर किसी रेन्ट एग्रीमेन्ट के किराये पर दीया है ओर बहारी राज्य के लोगों को मकान किराये पर देने से पहले अपने इलाके के खाडिया थाने को सुचित भी नही किया। सरकारी अधिकारी के आधिकारीक नोटीफीकेशन के बाद भी इन लोगों ने कानुन तोडा जिसके तहत IPC की धारा 188 के तहत इन दोनों लोगो पर अलग-अलग मामला दर्ज कीया गया है।

अहमदाबाद शहर के लोगों को अैसे मामलों से शीख लेते हुए अपने मकान या दुकान किसी बाहरी नागरिक को देने से पहले एग्रीमेन्ट बनाना चाहिये ओर अपने लोकल थाने को सुचित भी करना चाहिये क्युँकि अगर वे किसी गैरकानुनी काम में इनवोल्व हो तो पुलीस के लिये उन्हें पहचानना आसान हो जायें।