क्राईम ब्राँचने डेढ साल पुरानी हत्या की गुथ्थीको सुलझाया; प्रेमी संग मिलकर पतिका गला दबाके मार देनेवाली पत्नि गिरफ्तार

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मरनेवाला शख्स महेरबानखान

साफियाखातुन ने प्रेमी अहेमद मुराद के साथ मिलकर पति महेरबानखान को कोफीमें नींद की गोलीयाँ दी फिर गला रेत कर मार डाला था

अहमदाबाद, गुजरात : कोई भी मुजरिम चाहे जितना शातिर हो इक ना इक दिन वो कानुन की गिरफ्त में आता ही है। आजकल समाज में अवैद्य ओर नाजायज संबंधो की वजह से कई बेगुनाहों की मौत के किस्से सुनने को मिलते है। अहमदाबाद क्राईम ब्रांचने इक अैसी मर्डर मिस्ट्री को डेढ साल बाद सुलझाया जिसमें कातिल पत्नि ने अपने पति को प्रेमी की मदद से बेरहमी से मार दीया था।

आला अधिकारीओं के दीये गये सुझाव के मद्दे नजर क्राईम ब्रांच के पुलीस इन्सपेक्टर एम.एल.सालुंके की टीम के सब इन्सपेक्टर ए.के.पठान अपनी टीम के साथ अनडीटेक्टेड गुनाहों के अपराधीयों को ढुँढने में लगे थे तब PSI पठान को गुप्त सुचना मिली कि बोम्बे होटल के करीब रहनेवाले इक युवा ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के पति को मार दीया था। जब क्राईम ब्रांच मामले की तय तक गई तो पता चला कि आज से करीब डेढ साल पहले शहर के बेरल मार्केट, दानीलीमडा में रहनेवाले महेरबानखान की 36 वर्षीय पत्नि साफियाखातुन का वहीं रहनेवाले 23 वर्षीय अहमद मुराद नामी लडके से नाजायज रिश्ता बना था। साफियाखातुन के अवैद्य रिश्ते में पति महेरबानखान अडचन बन रहा था ओर दोनों में इस बात को ले कर झगडें भी हो रहे थे। जिसके बाद इक रात साफिया दवाई की दुकान से नींद की गोलीयाँ लाई ओर अपने पति को कोफी में डाल कर पीला दिया फिर रस्सी से गला घोट कर मार दीया। महेरबानखान को कत्ल करने के बाद साफिया ओर उसके प्रेमी अहमद मुराद ने दुपहिया गाडी पर लाश ले जा कर वासना बेरेज के करीब साबरमती के किनारे फेंक दीया था ओर फिर लोगों में पति के गुम हो जाने की अफवाह फैला दी थी। क्राईम ब्राँच ने दोनों अपराधीयों को साथ रख कर लाश को फेंके जानेवाली जगह छानबीन की तो खुलासा हुआ कि साबरमती ईस्ट पुलीस थानें को 30-10-2022 के दिन इक शख्स की जो लाश मीली थी वो महेरबानखान की ही थी।

क्राईम ब्राँच द्वारा कि गई जांच में साफिया ओर उसके प्रेमी अहमद मुराद ने खून की इस वारदात को अंजाम देने की बात को कबुला जिसके बाद CRPC की धारा 41(1)(B-A) के तहत दोनों को अरेस्ट कर साबरमती ईस्ट पुलीस थानें को कानुनी कार्रवाई के लिये भेजा गया है ओर दोनों पर IPC की धारा 302, 201,120(बी) के तहत मामला दर्ज कीया गया है।